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रेपिस्‍ट को नपुंसक बना दो…केसी त्‍यागी की राय- ऐसी सजा हो कि पुरुष ही न बचें

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली में निर्भया कांड के बाद तत्‍कालीन सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर सख्‍त कानून को पास करवाया था. अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित RG Kar मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्‍टर के साथ दरिंदों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं. इसके बाद राज्‍य के साथ ही केंद्र के स्‍तर पर भी रेप के मामलों में कठोरतम कानून बनाने की मांग उठने लगी है. इन सबके बीच JDU के दिग्‍गज नेता केसी त्‍यागी ने भी बड़ा और चौंकाने वाला सुझाव दिया है. केसी त्‍यागी ने रेपिस्‍टों को नपुंसक बनाने की सलाह दे डाली है. साथ ही उन्‍होंने RG Kar मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये को दुर्भाग्‍यपूर्ण करार दिया है.

कोलकाता में एक डॉक्‍टर से रेप और हत्‍या की घटना के बाद महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर देश में छिड़ी तीखी बहस के बीच जनता दल (यूनाइटेड) के नेता केसी त्यागी ने बलात्कारियों को सजा के तौर पर नपुंसक बनाने का चौंकाने वाला सुझाव दिया है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि रेप के मामलों में एक महीने के भीतर न्‍याय मिलनी चाहिए. केसी त्‍यागी ने कहा, ‘ये लोग पुरुष ही न बचें ऐसी सजा होनी चाहिए. बलात्कारियों का पौरुष खत्म कर देना चाहिए.’ पश्चिम बंगाल में हुए इस जघन्य कांड और उसके बाद देशभर में उभरे आक्रोश के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एक समाजवादी के रूप में उनका मानना ​​है कि महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध काम करने से बड़ा कोई अत्याचार नहीं हो सकता.

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‘अंतिम सांस तक कष्‍ट सहना पड़े’
केसी त्यागी ने आगे कहा कि रेप के दोषी को ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि वह अंतिम सांस तक कष्‍ट सहता रहे. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा. यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपनी मांग को विवादास्पद मानते हैं, JDU नेता ने कहा कि यह मांग महिलाओं के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि बलात्कार के अपराध में न्याय में कई वर्ष नहीं लगने चाहिए, बल्कि एक महीने में ही फैसला हो जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि जांच और सुनवाई में केवल महिला पुलिसकर्मी, डॉक्‍टर और जज ही शामिल होने चाहिए. उन्होंने कहा कि घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण था. उन्होंने हालांकि मंगलवार को राज्य विधानसभा द्वारा पारित एंटी रेप बिल का समर्थन किया.

पश्चिम बंगाल का नया विधेयक
पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल लाया गया है. प्रस्तावित कानून में बलात्कार के बाद हत्या के मामलों में दोषियों के लिए मौत की सजा और यौन उत्पीड़न की घटनाओं में बिना पैरोल के जेल की सजा का प्रावधान है. कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को एक ट्रेन डॉक्‍टर के साथ कथित रेप और मर्डर की घटना के बाद जारी व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर, यह विधेयक पेश और पारित करने के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था. विधेयक को भाजपा विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया. हालांकि, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जघन्य अपराध पर जनता के गुस्से और विरोध से ध्यान भटकाने के लिए यह विधेयक पेश किया है.

Tags: Brutal rape, KC tyagi, Kolkata News

FIRST PUBLISHED : September 4, 2024, 20:13 ISTNews18 India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

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